मौजूदा बिल से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते डीटीएच ऑपरेटर




टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए नियमों के मुताबिक टीवी उपभोक्ताओं को उन्हीं चैनलों के पैसे देने हैं जो उन्होंने सब्स्क्राइबर किया है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो मुमकिन है कि आपके केबल या डीटीएच ऑपरेटर ने पुराने पैक के आधार पर आपको बेस्ट फिट प्लान पर शिफ्ट कर दिया हो। अब ट्राई का कहना है कि ऐसे बेस्ट फिट प्लान के लिए उपभोक्ताओं से उनके पुराने पैक की फीस से ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। ट्राई ने ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि अगर उपभोक्ताओं की शिकायत आती है कि उनसे बेस्ट फिट प्लान के लिए ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

ट्राई के सचिव एसके गुप्ता ने कहा, ‘इस बारे में सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑनर्स (डीपीओ) को सूचित कर दिया गया है। ट्राई स्थिति की निगरानी कर रहा है। डीपीओ को निर्देश दिया गया है कि ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अब तक पसंद के चैनल नहीं चुने हैं, उन्हें पुराने पैक के आधार पर बेस्ट फिट प्लान दिया जाए और इसके लिए अतिरिक्त पैसे न लिए जाएं।’ ट्राई ने पसंद के चैनल चुनने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक कर दी है। ट्राई ने कहा कि बेस्ट फिट प्लान उपभोक्ता के उपयोग के पैटर्न और उनकी भाषा के आधार पर बनाए जाएं।

बेस्ट फिट प्लान के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर का निर्देश

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