सिंगल ब्रांड रिटेल में 30% स्थानीय खरीद के नियम में ढील संभव, कैबिनेट करेगी फैसला




सिंगल ब्रांड रिटेल के क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार 30% सामान स्थानीय स्तर पर खरीदने के नियम से राहत दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव पर फैसला कर सकती है। कंपनियों को इस नियम पर अमल के लिए अधिक समय दिया जा सकता है। उन्होंने बताया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के विभाग समेत विभिन्न मंत्रालयों का मत जानने के बाद ड्राफ्ट कैबिनेट नोट बनाया है। इसे विचार के लिए मंत्रालयों के पास भेजा गया है। उनकी टिप्पणी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। स्थानीय खरीद के नियम में ढील देने का उद्देश्य आईफोन निर्माता एपल जैसी बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना है। 2018-19 की अप्रैल से सितंबर की अवधि में देश में एफडीआई 11% घटकर 2,266 करोड़ डॉलर (करीब 1.59 लाख करोड़ रुपए) रहा है।

इसका उद्देश्य एपल जैसी विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है

नियम पालन के लिए समय सीमा में 5 साल का इजाफा मुमकिन

1,400 करोड़ निवेश पर दुकान से पहले ऑनलाइन स्टोर की अनुमति

सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनी 1,400 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई लाती है तो उसे दुकान खोलने से पहले ऑनलाइन स्टोर की अनुमति दी जा सकती है। इसके दो साल के भीतर दुकानें भी खोलनी होंगी। अभी पहले दुकान, फिर ऑनलाइन स्टोर का नियम है।

जितना ज्यादा एफडीआई, समय सीमा में उतनी ज्यादा छूट मिलेगी

अभी 5 साल बाद 30% सामान स्थानीय स्तर पर खरीदने का नियम है। इसे 6-10 साल किया जा सकता है। 10 करोड़ डॉलर निवेश लाने पर 6 साल, 20 करोड़ डॉलर लाने वाले को 8 साल और 30 करोड़ पर 10 साल का समय दिया जाएगा।

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