हाईकोर्ट ने कहा- सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान के लिए अलग कमरे मुहैया करवाएं




एजेंसी | नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय अथॉरिटीज को स्तनपान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलग कमरे मुहैया करवाने की योजना बनाने पर काम करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच को बताया कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को यह सुविधा मुहैया करवाने के मुद्दे पर राज्यों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और यहां तक की स्थानीय अथॉरिटीज ने जवाब नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा सभी पक्ष अलग कमरे मुहैया करवाने की योजना पर काम करें। डीडीए ने बताया बिल्डिंग बायलॉज में ऐसे कमरों का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने बायलॉज में बदलाव का सुझाव दिया। सुनवाई 2 जुलाई को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान 17 महीने का याचिकाकर्ता अव्यान पेश हुआ। अव्यान जब 9 माह का था, तब उसकी तरफ से उसकी मां ने जनहित याचिका दायर की थी।

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